बिहार 

अरेराज: राशन वितरण और नए राशन कार्ड को लेकर प्रशासन सख्त, जानें बैठक के मुख्य फैसले

On: April 28, 2026 10:28 AM
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अरेराज (मोतिहारी): आम जनता को सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं का लाभ सही तरीके से मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए अरेराज अनुमंडल कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राशन वितरण, नए राशन कार्ड के आवेदन और ई-केवाईसी जैसे जरूरी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए।

​राशन वितरण के नियमों में स्पष्टता: कब और कितना मिलेगा अनाज?

​बैठक में यह साफ किया गया कि राशन कार्डधारियों को निर्धारित मात्रा में ही अनाज दिया जाना है।

  • PHH कार्डधारक: प्रति सदस्य 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल।
  • अंत्योदय कार्डधारक: प्रति परिवार 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल।

महत्वपूर्ण निर्देश: सरकार ने अप्रैल, मई और जून तीनों महीनों का अनाज डीलरों को भेज दिया है, लेकिन वितरण महीने के अनुसार ही होगा। यानी अप्रैल का अनाज अप्रैल में और मई का अनाज मई में ही बांटा जाएगा। एक साथ तीन महीने का अनाज नहीं मिलेगा।

​नए राशन कार्ड: अपात्रों पर होगी कार्रवाई, पात्रों को मिलेगा हक

​ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त नए राशन कार्ड के आवेदनों की समीक्षा करते हुए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे जांच प्रक्रिया में तेजी लाएं।

अधिकारियों को सख्त निर्देश: केवल उन्हीं परिवारों के आवेदन स्वीकृत किए जाएं जो सरकार द्वारा तय पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। किसी भी अपात्र व्यक्ति का कार्ड नहीं बनना चाहिए।

 

​इसके साथ ही, संदेहास्पद और गलत तरीके से राशन ले रहे लोगों के खिलाफ नाम हटाने (विलोपन) की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिन लोगों को नोटिस दिया गया था और उन्होंने जवाब नहीं दिया या जो जांच में अयोग्य पाए गए, उनके नाम सूची से हटाए जा रहे हैं।

​राशन कार्ड का ई-केवाईसी (E-KYC) है अनिवार्य

​प्रशासन ने चेतावनी दी है कि राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों का ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है।

  • कैसे कराएं: लाभुक अपने नजदीकी डीलर (जन वितरण प्रणाली विक्रेता) के पास जाकर ई-पॉस मशीन के जरिए ई-केवाईसी करा सकते हैं।
  • जोखिम: यदि तय समय सीमा के भीतर केवाईसी नहीं कराया गया, तो भविष्य में राशन मिलने में परेशानी हो सकती है या लाभ बंद किया जा सकता है।

​गैस सिलेंडर की उपलब्धता और अन्य नियम

​बैठक में घरेलू और वाणिज्यिक (Commercial) गैस सिलेंडर की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई। विवाह, श्राद्ध या अन्य सामाजिक कार्यों के लिए कमर्शियल सिलेंडर के उपयोग और उसकी उपलब्धता के नियमों के बारे में समिति के सदस्यों को जानकारी दी गई ताकि आम जनता को किसी प्रकार की किल्लत का सामना न करना पड़े।

रिपोर्ट: अमरजीत सिंह, मोतिहारी।

Sachcha Samachar Desk

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