बिहार 

मोतिहारी: जर्जर सड़क की समस्या का हुआ समाधान, लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून से मिली ग्रामीणों को राहत

On: March 20, 2026 9:38 PM
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पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी): बिहार में आम जनता की समस्याओं को सुनने और उनके त्वरित समाधान के लिए बनाया गया ‘बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम’ ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रहा है। ताज़ा मामला पूर्वी चम्पारण जिले के मधुबन प्रखंड से सामने आया है, जहाँ एक ग्रामीण की सजगता और प्रशासनिक सक्रियता के कारण जर्जर सड़क की सूरत बदल गई है।

​सड़क की बदहाली से परेशान थे ग्रामीण

​मधुबन प्रखंड के ग्राम जगौली टोला (गुलाब खान) के निवासी शकील अहमद ने अपने क्षेत्र की मुख्य सड़क की दयनीय स्थिति को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी शिकायत के अनुसार, सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गए थे। बरसात के दिनों में इन गड्ढों में पानी भर जाने के कारण साइकिल सवारों, पैदल यात्रियों और दोपहिया वाहनों का निकलना दूभर हो गया था। आए दिन होने वाली छोटी-मोटी दुर्घटनाओं ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी थी।

​लोक शिकायत निवारण कानून के तहत हुई कार्रवाई

​शकील अहमद ने अपनी इस समस्या को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम-2015 के तहत दर्ज कराया (परिवाद संख्या- 9999901170126597308)। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, पकड़ीदयाल के कार्यपालक अभियंता को नोटिस जारी किया।

​प्रशासनिक स्तर पर लगातार हुई सुनवाई और विभाग को जारी किए गए निर्देशों का असर धरातल पर दिखने लगा।

​मरम्मत के बाद बदली सड़क की तस्वीर

​कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट (पत्रांक-28 बी) के अनुसार, विभाग के सहायक और कनीय अभियंताओं ने संबंधित ठेकेदार से संपर्क कर तुरंत सड़क का निरीक्षण किया। ग्रामीणों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सड़क की मरम्मत का कार्य और गड्ढों को भरने का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

विभाग का पक्ष: > “सहायक अभियंता और कनीय अभियंता की देखरेख में संवेदक के माध्यम से सड़क की मरम्मत करा दी गई है। कार्य पूरा होने के बाद की तस्वीरें भी रिकॉर्ड में दर्ज कर ली गई हैं और शिकायतकर्ता की समस्या का निवारण कर दिया गया है।”

 

​जनता के लिए संदेश: कैसे उठाएं कानून का लाभ?

​यह मामला इस बात का प्रमाण है कि यदि नागरिक जागरूक हों और सही मंच पर अपनी बात रखें, तो व्यवस्था में सुधार संभव है। यदि आपके क्षेत्र में भी सड़क, बिजली, पानी या अन्य सरकारी सेवाओं से जुड़ी समस्या है, तो आप भी बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन देकर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं।

Sachcha Samachar Desk

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