बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली ‘अधिनायक लिपिक’ (सार्जेंट क्लर्क) भर्ती की प्रारंभिक लिखित परीक्षा को लेकर मोतिहारी जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग के तहत होने वाली इस परीक्षा को पारदर्शी, शांतिपूर्ण और नकलविहीन बनाने के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
11 केंद्रों पर 7,896 परीक्षार्थी होंगे शामिल
मोतिहारी के डॉ. राजेंद्र प्रसाद सभागार में अपर समाहर्ता श्री मुकेश कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में दंडाधिकारियों और केंद्र अधीक्षकों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में दी गई जानकारी के अनुसार:
- परीक्षा की तिथि: 10 जून 2026
- समय: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक (एक पाली में)
- कुल परीक्षा केंद्र: 11 केंद्र
- परीक्षार्थियों की संख्या: 7,896 अभ्यर्थी
सुरक्षा के कड़े इंतजाम: जैमर और सीसीटीवी से होगी निगरानी
परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े निर्देश जारी किए हैं।
- तकनीकी निगरानी: सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और जैमर लगाए जा रहे हैं ताकि मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग न हो सके।
- दो स्तरीय जांच (टू-लेयर फ्रीस्किंग): परीक्षार्थियों की दो बार गहन जांच की जाएगी। पहली जांच मुख्य द्वार पर होगी और दूसरी जांच परीक्षा केंद्र के अंदर की जाएगी। महिला अभ्यर्थियों की जांच के लिए महिला सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है।
- घड़ी की व्यवस्था: परीक्षा कक्षों में समय देखने के लिए प्रशासन की ओर से घड़ियों की व्यवस्था की गई है, जिससे परीक्षार्थी समय का मिलान कर सकें।
परीक्षार्थी नोट करें जरूरी समय और नियम
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- प्रवेश का समय: परीक्षा केंद्र में एंट्री सुबह 08:30 बजे से शुरू होगी।
- अंतिम समय: सुबह 09:30 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- अनिवार्य दस्तावेज: अभ्यर्थियों को अपने साथ परीक्षा का प्रवेश पत्र (Admit Card) और एक फोटोयुक्त पहचान पत्र (ID Proof) लाना अनिवार्य है।
- प्रतिबंधित वस्तुएं: मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, डिजिटल या सामान्य घड़ी, इरेज़र, शार्पनर और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाना पूरी तरह वर्जित है।
विशेष नोट: परीक्षा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों और दंडाधिकारियों को भी केंद्र के अंदर मोबाइल फोन या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखने की अनुमति नहीं होगी।
परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू, फोटोस्टेट दुकानें रहेंगी बंद
सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) ने परीक्षा केंद्रों के 200 गज के दायरे में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-163 (निषेधाज्ञा) लागू करने का आदेश दिया है।
इसके तहत परीक्षा के दिन सुबह 08:00 बजे से परीक्षा समाप्त होने तक केंद्रों के आसपास की सभी फोटोस्टेट और साइबर कैफे की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। परीक्षा केंद्रों के अंदर मीडिया के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है।
किसी भी आपात स्थिति के लिए जिला नियंत्रण कक्ष सक्रिय
परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने और किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष (District Control Room) स्थापित किया गया है। परीक्षा के दिन कोई भी जरूरी सूचना या शिकायत इस हेल्पलाइन नंबर पर दी जा सकती है:
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- कंट्रोल रूम नंबर: 06252-242418
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इस संयुक्त ब्रीफिंग के दौरान सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्री निशांत सिहारा, जिला शिक्षा पदाधिकारी और वरीय उप समाहर्ता श्री अमरेश कुमार सहित सभी प्रतिनियुक्त पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।






