बिहार 

मोतिहारी: ट्रैफिक चालान से राहत पाने का बड़ा मौका, 9 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

On: May 8, 2026 11:45 AM
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​बिहार के मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के पुराने चालान भुगत रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। जिला प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सहयोग से आगामी 09 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

​जिलाधिकारी ने तैयारियों का लिया जायजा

​राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी और नगर आयुक्त ने संयुक्त रूप से मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी प्रेक्षा गृह परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल पर ट्रैफिक चालान निपटान के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

​एकमुश्त निपटान योजना: कब और कहां?

​बिहार सरकार की ‘एकमुश्त निपटान योजना’ के तहत लोग अपने पुराने ट्रैफिक चालानों का निपटारा कर सकते हैं।

  • तारीख: 09 मई 2026
  • समय: सुबह 10:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक
  • स्थान: महात्मा गांधी प्रेक्षा गृह परिसर, मोतिहारी

​किन समस्याओं का होगा समाधान?

​इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के ट्रैफिक उल्लंघनों से जुड़े मामलों को सुलझाया जाएगा, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

  • ​हेलमेट न पहनना या सीट बेल्ट का प्रयोग न करना।
  • ​रेड लाइट जंप करना।
  • ​वाहन के वैध कागजात की कमी।
  • ​अन्य सामान्य ट्रैफिक नियम उल्लंघन।
  • ​शराब पीकर वाहन चलाना या सड़क दुर्घटना से संबंधित मामले।
  • ​अदालत में लंबित (Non-Compoundable) ट्रैफिक मामले।

​साथ लाएं ये जरूरी दस्तावेज

​अगर आप भी अपने चालान का निपटारा करना चाहते हैं, तो कार्यक्रम स्थल पर निम्नलिखित दस्तावेज लेकर पहुंचें:

  1. ड्राइविंग लाइसेंस (DL)
  2. वाहन के रजिस्ट्रेशन कार्ड (RC) की कॉपी
  3. चालान की मूल रसीद
  4. पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड)

​लोक अदालत का महत्व

​राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य कानूनी विवादों और लंबित मामलों को आपसी सहमति से जल्द सुलझाना है। इससे न केवल लोगों को भारी जुर्माने और अदालती चक्करों से राहत मिलती है, बल्कि विभाग पर भी लंबित फाइलों का बोझ कम होता है। मोतिहारी प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने पुराने विवादों को समाप्त करें।

Sachcha Samachar Desk

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