मोतिहारी के सदर अनुमंडल कार्यालय ने राशन कार्ड के गलत इस्तेमाल को लेकर सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने ऐसे संदिग्ध राशन कार्ड धारकों की सूची जारी की है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों को पूरा नहीं करते, फिर भी सरकारी राशन का लाभ उठा रहे हैं।
संदिग्ध राशन कार्डों की हुई पहचान
सदर अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, जिले में कई ऐसे परिवार पाए गए हैं जो पात्रता की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन उन्होंने ‘प्राथमिकता वाले गृहस्थ’ या ‘अंत्योदय’ राशन कार्ड बनवा रखे हैं। विभाग का कहना है कि ये परिवार नियमों के विरुद्ध जाकर खाद्यान्न का उठाव कर रहे हैं, जिससे जरूरतमंदों का हक मारा जा रहा है।
नोटिस का जवाब न देने वालों को अंतिम चेतावनी
प्रशासन ने पहले ही ऐसे संदिग्ध लाभार्थियों को साक्ष्य के साथ स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस जारी किया था। हालांकि, अभी भी कई लाभार्थियों ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। अब प्रशासन ने अंतिम चेतावनी देते हुए निर्देश दिया है कि:
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- समय सीमा: सूचना जारी होने के 10 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखना अनिवार्य है।
- स्थान: लाभार्थियों को व्यक्तिगत रूप से सदर अनुमंडल कार्यालय, मोतिहारी में उपस्थित होना होगा।
- प्रक्रिया: अपना स्पष्टीकरण दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।
”यदि निर्धारित 10 दिनों के भीतर कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो यह मान लिया जाएगा कि लाभार्थी के पास कहने को कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रशासन बिना किसी सूचना के संबंधित राशन कार्ड को तुरंत रद्द कर देगा।”
— अनुमंडल प्रशासन, मोतिहारी
रिपोर्ट: अमरजीत सिंह, मोतिहारी






